इंदौर: इंदौर की जिला न्यायालय ने गुजरात निवासी 67 वर्षीय गिरीश कुमार सोनी की जमानत याचिका खारिज करदी हैं। गिरीश सोनी पर अपने से 27 साल छोटी पत्नी के साथ हैवानियत करने के आरोप है। दरअसल 28 अक्टूबर 2021 को गिरीश की शादी इंदौर की रहने वाली दलित वर्ग की युवती के साथ हुई थी। पीड़िता ने बताया कि शादी की पहली रात ही आरोपी गिरीश उसके साथ विदेशी स्टाइल में अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने लगा।
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आरोपी ने अपनी नकली बत्तीसी से पीड़िता के निजी और अंदरूनी अंगों को काटा। इसके बाद पीड़िता को उदयपुर घुमाने ले गया और वहाँ भी उसके साथ वहशियाना संबंध बनाए। विरोध करने पर पीड़िता के परिवार को खत्म करने की धमकी देते हुए कहा कि मैं नामचीन सुनार हूं। मेरा करोड़ों का कारोबार है। यदि किसी को बताया या पुलिस के पास गई तो गुजरात से बैठे बैठे ही इंदौर में तेरे परिवार को खत्म करवा दूंगा।
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इसके बाद जैसे-तैसे पीड़िता हिम्मत जुटाकर इंदौर महिला थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंची। पीड़िता ने अपने घाव भी बताए और मेडिकल कराया, जिसमे घावों की पुष्टि हुई। आरोपी की नकली बत्तीसी भी पुलिस ने जब्त की थी। आरोपी द्वारा न्यायालय में खुद को नामचीन आभूषण कारोबारी बताते हुए जमानत की याचिका लगाई थी लेकिन सारे तथ्यों और सबूतों के आधार पर गंभीर अपराध मानते हुए उसकी जमानत याचिका को ख़ारिज कर दिया गया है।