लखीमपुर खीरी हिंसा: SC ने रद्द की आशीष मिश्रा की जमानत, एक हफ्ते में करना होगा सरेंडर

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नई दिल्ली, लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी है। कोर्ट ने उन्हें एक हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट ने पीड़ित पक्ष को नहीं सुना. उन्हें जल्दबाजी में जमानत दी गई। हाईकोर्ट दोबारा मामला को सुने। चीफ जस्टिस एन वी रमण, न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ द्वारा सोमवार को ये फैसला सुनाया गया।

बता दें कि आशीष मिश्रा को इलाहबाद हाईकोर्ट ने जमानत दी थी। जिसको अब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीड़ित पक्ष का ध्यान नहीं रखा। पीड़ित पक्ष की सुनी नहीं गई।मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चार अप्रैल को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट को फिर से विचार करना चाहिए। वहीं पीड़ित पक्षकारों के वकील दुष्यंत दवे ने आग्रह किया कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से सुप्रीम कोर्ट कहे कि इस बार किसी अन्य पीठ के सामने ये मैटर जाए। इसपर चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसा आदेश पारित करना ठीक नहीं होगा। हमें यकीन है कि वही जज दोबारा इस मामले को सुनना भी नहीं चाहेंगे।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर योगेंद्र यादव ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि देर है, मगर अंधेर नहीं, कम से कम इस केस में। शुक्रिया प्रशांत भूषण और दुष्यंत दवे जी। गौरतलब है कि 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर के तिकुनिया में हिंसा में 8 लोगों की मौत हो गई थी।

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आरोप है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू ने अपनी जीप से किसानों को कुचल दिया था। इस मामले में उत्तर प्रदेश SIT ने 5000 पेज की चार्जशीट दाखिल की थी। एसआईटी ने आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बताया था। इतना ही नहीं एसआईटी के मुताबिक आशीष घटनास्थल पर ही मौजूद था। इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फरवरी में आशीष मिश्रा को जमानत दे दी थी।

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