इंदौर। दो साल की मासूम भांजी के साथ दुष्कर्म करने वाले कलयुगी मामा को विशेष न्यायालय ने 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दुष्कर्मी पर 15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। वारदात करीब तीन साल पुरानी है। 25 अक्टूबर 2018 को छत्रीपुरा थाना क्षेत्र निवासी महिला ने पुलिस थाने पहुंच कर शिकायत दर्ज कराई थी।
उसका कहना था कि घटना वाले दिन दोपहर के वक्त वह अपने घर पर थी। उसकी बेटी जिसकी उम्र दो साल थी नींद से उठकर रोने लगी। इस पर वह बेटी को घर पर छोड़कर उसके लिए चिप्स का पैकेट लेने के लिए किराना दुकान पर गई। तभी पीछे से बच्ची की जोर-जोर से रोने की आवाज आने लगी। इस पर महिला दौड़कर आई। उसने देखा कि बच्ची का सगा मामा जिसकी उम्र करीब 25 साल थी बच्ची को जोर से दबाये हुए पलंग पर बैठा था। महिला बेटी को छुड़ाने लगी लेकिन आरोपित ने उसे नहीं छोड़ा।
महिला ने चिल्लाकर आस-पास वालों को बुलाया। पड़ोसियों ने किसी तरह बच्ची को आरोपित से छुड़ाया और उसकी मां को सौंपा। महिला ने देखा तो बेटी के गुप्तांग से खून निकल रहा था जो उसके कपड़ों पर लग गया था। महिला बेटी को लेकर तुरंत अस्पताल पहुंची। बाद में उसने थाने पहुंचकर अपने सगे भाई के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई।