बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले में आरोपी आरती दयाल और अभिषेक को मिली जमानत, नहीं अ पाएंगे जेल से बाहर

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इंदौर: मध्यप्रदेश के बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले में आरोपी आरती दयाल और अभिषेक को इंदौर हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। हालांकि जमानत मिलने के बाद भी दोनों जेल से बहर नहीं आ पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योकि भोपाल के एक मामले में दोनों ही आरोपी विचाराधीन है।

इससे पहले इस मामले में श्वेता विजय जैन व श्वेता स्वप्निल जैन को जमानत मिली थी लेकिन श्वेता विजय जैन पर मानव तस्करी मामले में भोपाल कोर्ट में मामले की सुनवाई जरी है। ऐसे में वह भी अभी जेल में ही है। पूरी घटना में अभिषेक द्वारा आरती और मोनिका के फर्जी आधार कार्ड बनाने में उसे भी आरोपी बनाया गया था।

हाई कोर्ट अधिवक्ता धर्मेंद्र गुर्जर ने बताया, मामले में जेल में बंद सभी महिला आरोपीयो सहित अभिषेक को इंदौर केस में जमानत मिल गई है। आरोपियों ने यह कहते हुए हाई कोर्ट में जमानत याचिकाएं प्रस्तुत की थीं कि प्रकरण के निराकरण में लंबा समय लगने की आशंका है। पुलिस इस मामले में जांच पूरी कर चुकी है।

 

 

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