पिछले दिनों उद्यानिकी विभाग के ग्रामीण विस्तार अधिकारी के छोटे भाई की पत्नी ने उनके खिलाफ लसूड़िया थाने में कूटरचित दस्तावेज बनवाकर सम्पत्ति हड़पने की शिकायत दर्ज करवाई थी।साथ ही अपने भाई की विधवा के साथ मारपीट के आरोप में भी उन पर केस दर्ज हुआ था।आरोपी 3 दिन के लिए इस मामले में जेल की हवा भी खा कर आ चुका है।नियमो के अनुसार अगर कोई शासकीय कर्मचारी 48 घण्टे से ज्यादा जेल में रहता है तो उसे निलंबित किया जाता है।फरियादिया ने उद्यानिकी विभाग में भी आरोपी को सस्पेंड करने के लिए गुहार लगाई थी।लेकिन उद्यानिकी विभाग के संयुक्त संचालक वास्कले की कृपा दृष्टि के चलते आरोपी अधिकारी मोतीलाल अहिरवार पर कोई विभागीय कार्यवाही नही हो रही थी।जिसके बाद फरियादिया ने कलेक्टर से भी आरोपी पर कड़ी कार्यवाही की मांग की थी।इस मुद्दे को वर्दीवाला ने प्रमुखता से दर्शाया था।अब जाकर इस मामले में उद्यानिकी विभाग के संचालक डॉक्टर ई रमेश कुमार से आरोपी मोतीलाल अहिरवार को निलंबित कर दिया है।