मेघदूत उपवन मामले मे फैसला, तत्कालीन पार्षदों सहित 9 लोगों को सजा

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इंदौर: 23 साल पुराने मेघदूत उपवन घोटाला मामले में कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुना दिया है। जिला न्यायालय में तत्कालीन तीन पार्षदों सहित 9 लोगों को तीन- तीन साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पांच- पांच हजार का जुर्माना भी लगाया है।

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मामला साल 2000 का है। आरोपितों के नाम तत्कालीन सहायक शिल्पज्ञ सुरेश कुमार जैन, तत्कालीन उद्यान अधीक्षक अमानुल्ला खान, तत्कालीन पार्षद राजेन्द्र सोनी, ठेकेदार मेघदूत कार्पोरेशन केशव पंडित, तत्कालीन पार्षद सूरज कैरो, तत्कालीन सीनियर आडिटर विद्यानिधि श्रीवास्तव, तत्कालीन सहायक संचालक ऋषिप्रसाद गौतम, तत्कालीन पार्षद कैलाश यादव, तत्कालीन नगर शिल्पज्ञ नगर पालिक निगम इंदौर जगदीश डगांवकर हैं।

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तत्कालीन पार्षद और नेता प्रतिपक्ष छोटू शुक्ला ने लोकायुक्त से की अपनी शिकायत में बताया था कि तत्कालीन महापौर एवं परिषद के सदस्यों ने पूर्ण रूप से विकसित मेघदूत उद्यान के सौंदर्यीकरण एवं विकास के नाम पर 2.50 करोड़ रुपये की योजना बनाई। फिर शासन की स्वीकृति के बिना छोटे-छोटे प्रस्ताव बनाकर अलग-अलग कार्य के व्यक्तियों से करवाकर लाखों का भ्रष्टाचार किया।

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प्राथमिक जांच में यह बात सामने आई थी कि आरोपितों ने संगमत होकर 33 लाख रुपये से ज्यादा की आर्थिक क्षति नगर निगम को पहुंचाई थी। इस पर प्रकरण दर्ज कर वर्ष 2015 में आरोपितों के खिलाफ चालान प्रस्तुत किया गया।

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