कैलाश विजयवर्गीय को अब नहीं जाना पड़ेगा कोलकाता, साइबर क्राइम के नोटिस पर इंदौर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

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इंदौर: भाजपा के राष्ट्रीय महासहिव कैलाश विजयवर्गीय को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राहत दी है। कोर्ट ने कोलकाता साइबर क्राइम पुलिस द्वारा जारी नोटिस पर रोक लगा दी है। दरअसल, कोलकाता साइबर क्राइम ने एक नोटिस जारी कर कैलाश विजयवर्गीय को पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए कहा था। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से इस मामले में जवाब भी मांगा है।

विजयवर्गीय ने इस नोटिस को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत की। शुक्रवार को याचिका की सुनवाई के दौरान विजयवर्गीय की ओर से तर्क रखे गए कि राजनीतिक दुर्भावना के चलते उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। उनका इस मामले से कुछ लेना-देना नहीं है। कोर्ट ने तर्क सुनने के बाद नोटिस के अमल पर रोक लगाते हुए पश्चिमी बंगाल शासन से जवाब मांगा है।

 

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