धोखाधड़ी के आरोप में जेल जा चुके उद्यान विस्तार अधिकारी, विभाग ने नहीं की कोई कार्रवाई

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इंदौर: इंदौर के ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी मोतीलाल अहिरवार के खिलाफ उनके छोटे भाई की पत्नी ने धोखाधड़ी एवं कूटरचित दस्तावेज बनवाने सहित कई गम्भीर धाराओं में पिछले दिनों केस दर्ज करवाया गया था, ज्सिमें आरोपी अधिकारी 3 दिन तक जेल की हवा भी खाकर आ चुके है लेकिन उद्यानिकी विभाग के जॉइंट डायरेक्टर की आरोपी अधिकारी पर कुछ विशेष कृपा बनी हुई है। इसलिए अभी तक आरोपी अधिकारी पर कोई विभागीय कार्रवाई नही हुई है। आरोपी कई दिनों से फरार भी चल रहा है और ना ही नोकरी पर जा रहा है, इसलिए अब परेशान पीड़ित महिला ने कलेक्टर के समक्ष आरोपी के ऊपर के विभागीय कार्रवाई करने की गुहार लगाई है।

दरअसल आरोपी मोतीलाल अहिरवार के छोटे भाई का देहांत हो चुका है। छोटे भाई की विधवा पत्नी ने आरोपी अधिकारी अहिरवार पर 420,467,468 सहित मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में मुकदमा दर्ज करवाया था। इसके बाद आरोपी तीन दिन तक जेल में भी रह चुका है। नियमों के अनुसार अगर कोई सरकारी कर्मचारी 48 घंटे से अधिक समय जेल में रहकर आता है तो उसे विभाग द्वारा सस्पेंड किया जाता है लेकिन अभी तक उद्यान विभाग के बड़े अधिकारियों द्वारा आरोपी पर कोई कार्रवाई नही की गई है बल्कि पीड़ित महिला के अनुसार आरोपी को जॉइंट डायरेक्टर सरंक्षण दे रहे है।

पीड़िता को विभागीय अधिकारी धमकाते है और मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव बनाते है। पीड़ित महिला की सीएम हेल्पलाइन पर भी कोई सुनवाई नही हो रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी पहले भी रिश्वत संबंधी मामले में 2 से 3 बार सस्पेंड हो चुका है लेकिन फिर भी उसपर कोई कार्रवाई विभागीय अधिकारियों की सरंक्षण के चलते नही होती है इसलिए अब पीड़िता ने इंदौर कलेक्टर से आरोपी पर सख्त कार्यवाही करने की मांग की है।

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