इंदौर: अपनी पत्नी के साथ दूर व्यवहार व प्रताड़ना करने वाले शिक्षक और उसके परिवार वालो को इंदौर जिला कोर्ट ने दोषी माना है। शिक्षक पति अपनी पत्नी को लगातार संबंध बनाने और दहेज के लिए प्रताड़ित करता था, जिसके बाद पीड़िता ने पति और ससुरालजनों के विरुद्ध जिला कोर्ट का रुख किया था। इंदौर जिला कोर्ट ने महिला एवं बाल विकास अधिकारी की जांच रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए केस दर्ज किया है।
दरअसल इंदौर हाई कोर्ट से पीड़िता के एबनॉर्मल गर्भ की गर्भपात अनुमति मिलने के बाद भी पति द्वारा सहयोग नही करने की बात पीड़िता ने कही थी। एबनॉर्मल शिशु को जन्म के कुछ समय बाद ही इलाज के दौरान नवजात शिशु की मौत हो गई थी। 2014 में उज्जैन निवासी एजाज खान से पीड़िता की शादी हुई थी, तभी से ससुराल पक्ष पीड़िता को दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। कई बार ससुरालजनों के द्वारा मारपीट की। मारपीट के दौरान पीड़िता का कान का पर्दा तक फट गया।
आरोपी पति पीड़िता को छड़ी से मारकर हर समय संबंध बनाने के लिए मजबूर करता था। परेशान होकर पीड़िता ने याचिका पेश कर प्रोटेक्शन की मांग कर जिला कोर्ट इंदौर की शरण ली थी। शनिवार को न्यायालय से पीड़ित महिला को न्याय मिला। दरअसल पीड़िता के साथ उसके ससुराल जनों ने मारपीट की थी।उस दौरान पीड़िता गर्भवती थी। चोट लगने के चलते गर्भ एबनॉर्मल होने के कारण डॉक्टर में गर्भपात करवाये जाने की सलाह दी थी, जिस पर पीड़िता को मानसिक आघात हुआ और उक्त बात की जानकारी से पति ने कोई परवाह नही की, जिसके बाद पीड़िता ने इंदौर हाई कोर्ट से अनुमति ली। लेकिन पीड़िता के पति द्वारा कागज़ी कार्रवाई में सहयोग नही करने के कारण उसका गर्भपात नही हो सका।कुछ समय बाद पीड़िता को एबनार्मल शिशु हुआ जिसकी मौत हो गयी। आरोपी पति द्वारा पीड़िता बाको तीन तलाक भी दिया गया था।