भय्यू महाराज सुसाइड केस: तीन आरोपी दोषी करार, 6-6 साल की जेल

0
281
Podcast
Podcast
भय्यू महाराज सुसाइड केस: तीन आरोपी दोषी करार, 6-6 साल की जेल
/

इंदौर: मध्यप्रदेश के बहुचर्चित भय्यू महाराज आत्महत्या मामले में कोर्ट ने तीन साल बाद फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने भय्यू महाराज के मुख्य सेवादार विनायक, ड्राइवर शरद और शिष्या पलक को दोषी ठहराया है और 6-6 साल कैद की सजा सुनाई है। बता दें कि भय्यू जी महाराज ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से साल 2018 में 12 जून को सुसाइड कर लिया था।

ये भी पढ़ें- गिरफ्तारी के बाद भी अकड़ दिखा रहा सलमान लाला, MY गोलीकांड का है आरोपी

तीनों आरोपियों को भय्यू महाराज को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में दोषी माना गया है। कोर्ट ने माना कि आरोपी महाराज को पैसों के लिए प्रताड़ित करते थे। पुलिस ने जनवरी 2019 में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था।

ये भी पढ़ें- पहले युवती ने लगाया लव जिहाद का आरोप, अब बोली- अपनी मर्जी से गई युवक के साथ

तब भी यह जानकारी सामने आई थी कि तीनों मिलकर महाराज का आर्थिक और मानसिक शोषण कर रहे थे। भय्यू महाराज ने भी अपने सुसाइड नोट में विनायक का जिक्र किया था क्योंकि वो भय्यू महाराज का 16 साल पुराना वफादार सेवक था।

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here