घटना दरअसल इंदौर के परदेशीपुरा थाना क्षेत्र की है।यहाँ रहने वाली महिला ने दिनांक 10.01.2020 को थाना परदेशीपुरा मे रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि वह टाउनाशिपों में केयर टेकर का काम करती है।जिसके वजह से रोज उसकी नाईट ड्यूटी रहती है। घटना वाली रात वह अपनी बच्ची को रोज की तरह उसके पिता के पास घर पर छोडकर गई थी ।
सुबह जब घर गयी तो देखा की दर्द से बच्ची कराह रही है एवम उसके प्राइवेट पार्ट में सूजन है।जिसके बाद पूछताछ में आरोपी पिता ने खुद ने हैवानियत की बात स्वीकारी थी।जिसके बाद पीडित बच्ची की माँ ने थाना परदेशीपुरा में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसके आधार पर आरोपी पिता को गिरफ्तार किया गया था।पुलिस ने आरोपी पिता पर पास्को एक्ट सहित कई गम्भीर धाराओं में केस दर्ज किया था।जिसमे आज आरोपी पिता को अपनी बेटी के साथ हैवानियत करने के जुर्म में 20 वर्ष की सश्रम कारावास की सज़ा से दंडित किया गया है।