इंदौर के सहारा ग्रुप पर सीबीआई का शिकंजा, 188 करोड रुपए के घोटाले में उमेश सहारा पर केस दर्ज, गिरफ्तारी के लिए टीम इंदौर में, दो अन्य भी हैं आरोपी

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इंदौर: 188 करोड़ के बैंक घोटाले में इंदौर के उद्योगपति उमेश सहारा और दो अन्य के खिलाफ सीबीआई ने एफ आई आर दर्ज करने के बाद सीबीआई की टीम ने आज इनकी तलाश में इंदौर में कई स्थानों पर छापे मारे। इंदौर के अलावा मध्यप्रदेश में कुछ अन्य स्थानों पर भी सीबीआई ने छापे मारे हैं।

चार बड़ी बैंकों के कंसोर्सियम को 188 करोड रुपए से ज्यादा का चूना लगाने के मामले में रुचि ग्लोबल लिमिटेड औरउसके तीन डायरेक्टर इंदौर के उद्योगपति उमेश सहारा, साकेत बड़ोदिया और आशुतोष मिश्रा के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की। ‌यह प्रकरण आईडीबीआई की इंदौर ब्रांच द्वारा दर्ज करवाई गई शिकायत के आधार पर कायम हुआ है। यह कंपनी रुचि ग्रुप ऑफ़ इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी के रूप में अस्तित्व में है और मेटल्स, मेटल्स ओर और दालों का थोक कारोबार करती है।

कंपनी ने देश के चार बड़े बैंकों बैंक ऑफ बड़ौदा पंजाब नेशनल बैंक, और जम्मू एंड कश्मीर बैंक तथा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से क्रेडिट सुविधा ले रखी थी। समय पर तथा पर्याप्त मौका दिए जाने के बावजूद भुगतान न करने के कारण इनके खातों को नॉन परफॉर्मिंग असेट्स के रूप में चिन्हित किया गया। सीबीआई ने लंबी जांच मैं उक्त कंपनी द्वारा बड़े पैमाने पर नियम विरुद्ध रुपयों का ट्रांजैक्शन करना पाया है। कुछ ऐसी कंपनियों मैं भी पैसा ट्रांसफर किया गया है जो रूचि ग्रुप में सेवारत कर्मचारियों के नाम पर खड़ी की गई थी।

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