भोपाल: पत्नी से मारपीट करने के मामले में आईपीएस अधिकारी पुरुषोत्तम शर्मा को बड़ी राहत मिली है। कैट ने शर्मा के निलंबन को निरस्त करने के आदेश दिए हैं। कैट के आदेश के बाद अब राज्य सरकार पुरुषोत्तम शर्मा को बहाल कर पदस्थापना देगी। दरअसल, करीब डेढ़ साल से निलंबित चल रहे पुरुषोत्तम शर्मा ने निलंबित करने के आदेश को कैट जबलपुर में चुनौती दी थी। इसके बाद कैट ने ये फैसला सुनाया है।
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पुरुषोत्तम शर्मा ने राज्य सरकार पर एक पक्षीय कार्रवाई को लेकर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कोर्ट में याचिका दायर की थी। जहां उन्होंने अपने पक्ष में याचिका दायर करते हुए लिखा था कि सरकार ने जल्दीबाजी में बिना उनका पक्ष सुने ही उन्हें निलंबित कर दिया है। इस पर सुनवाई करते हुए कैट ने निलंबन का आदेश निरस्त करने के निर्देश दिए है।
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गौरतलब है कि 27 सितंबर 2020 को आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वहअपनी पत्नी से बेरहमी से मारपीट करते नजर आ रहे थे। पुरुषोत्तम पर आरोप लग रहा था कि उनकी पत्नी ने घर के बाहर उनको आपत्तिजनक स्थिति में किसी के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया था, जिसपर वह घर पहुंचते ही अपनी पत्नी पर बरस पड़े थे ।इन वीडियो के आधार पर राज्य शासन ने तत्काल प्रभाव से उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था और भारत सरकार ने 28 अक्टूबर 2020 को उनके निलंबन को उचित करार दिया था।